**रायपुर।** छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक के खिलाफ आयोग की चार सदस्याओं—लक्ष्मी वर्मा, सरला कोसरिया, ओजस्वी मंडावी और दीपिका सोरी—ने शुक्रवार को मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव को भेजी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अध्यक्ष द्वारा आयोग अधिनियम और शासकीय प्रक्रिया के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए कलेक्टर और एसपी सहित विभिन्न अधिकारियों को सीधे पत्र भेजे जा रहे हैं।
शिकायत में सदस्यों ने उल्लेख किया है कि राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 5 और प्रक्रिया विनियम 1998 की कंडिका 13 के अनुसार आयोग से जारी होने वाले आदेश व निर्णय सचिव या फिर अवर सचिव से ऊपर के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाने अनिवार्य हैं। सदस्यों का कहना है कि आयोग के पास नियमित सचिवालय मौजूद होने के बावजूद अध्यक्ष स्वयं फाइल संचालन, पत्राचार और बैठक संबंधी सूचनाएं जारी कर रही हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत है।
सदस्यों ने राज्य शासन से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया कि आयोग का संचालन नियमानुसार न होकर मनमाने तरीके से किया जा रहा है। उनका कहना है कि सामान्य प्रशासनिक प्रणाली को नजरअंदाज करते हुए अध्यक्ष सीधे जिला अधिकारियों को पत्र भेज रही हैं, जो पद के दुरुपयोग और कार्यालयीन प्रक्रियाओं के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।
