रायपुर, 31 जनवरी (दुर्ग भिलाई अपडेट)।
राजिम कुंभ कल्प मेला 2026 को लेकर प्रशासन ने धार्मिक मर्यादा और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। राज्य शासन एवं कलेक्टर गरियाबंद द्वारा जारी आदेश के अनुसार कुंभ अवधि के दौरान राजिम क्षेत्र में शराब और मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
प्रशासनिक आदेश के तहत 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राजिम क्षेत्र की सीमा में मांस-मटन की बिक्री नहीं होगी। इसके साथ ही राजिम, गोबरा नवापारा एवं मगरलोड क्षेत्र की सभी शराब दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेंगी।
राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रतिबंध का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यापारी के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए धार्मिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखने का आग्रह किया है।
उल्लेखनीय है कि राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह विशाल स्नान पर्व हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। वर्ष 2026 का कुंभ कल्प विशेष महत्व रखता है, जिसे राज्य के पर्यटन को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
कुंभ अवधि के दौरान पारंपरिक स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक उत्सवों का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश-भर से श्रद्धालु और पर्यटक आकर्षित होंगे।
इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें राजिम कुंभ कल्प 2026 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान आयोजन की तैयारियों और उसके सांस्कृतिक महत्व पर विस्तृत चर्चा की गई।
