कवर्धा, 29 जनवरी (दुर्ग भिलाई अपडेट)।
जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर गोपाल वर्मा के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 14 स्कूली वाहनों पर मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 54,800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जांच के दौरान बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के संचालित पाए गए 4 स्कूली वाहनों को जब्त भी किया गया है। यह कार्रवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी स्कूली वाहन सुरक्षा दिशा-निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
जिला परिवहन अधिकारी मोहन साहू ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन स्वामियों और स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। साथ ही गंभीर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जाएगी।
परिवहन विभाग ने सभी स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर, स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी, जीपीएस, निर्धारित रंग-कोड, स्कूल नाम पट्टिका एवं प्रशिक्षित चालक-परिचालक की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, ताकि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।
