राजनांदगांव (दुर्ग भिलाई अपडेट): छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में नाबालिग के साथ अनाचार का एक गंभीर मामला सामने आया है। चौकी चिखली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने नाबालिग को शादी का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।
शादी का झांसा देकर ले गया घर
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला 23 जनवरी 2026 का है। पीड़िता के परिजनों ने चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी खोमेश साहू (पिता टीकम साहू, उम्र 18 साल 2 माह) निवासी कांकेतरा ने उनकी नाबालिग बेटी को शादी का प्रलोभन दिया था। आरोपी ‘अपना घर दिखाने’ के बहाने बालिका को अपने साथ ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन
मामला नाबालिग से जुड़ा और संवेदनशील होने के कारण पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन (IPS) के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस की एक टीम गठित की गई। टीम ने बिना वक्त गंवाए आरोपी के सकुनत (निवास) पर दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया।
पुलिस की कार्रवाई एक नजर में:
आरोपी: खोमेश साहू (18 वर्ष)
धाराएं: 64(2)(M), 69 BNS और 4, 6 पॉक्सो एक्ट।
टीम: चौकी चिखली पुलिस।
आरोपी ने कबूला जुर्म
कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी खोमेश साहू ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जेल दाखिल कर दिया गया है।
इस त्वरित कार्रवाई से चिखली पुलिस ने क्षेत्र में अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है।
