रायपुर, 02 जनवरी। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) से जुड़े मामलों की सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
जानकारी के अनुसार, ईडी ने 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को उनके भिलाई स्थित निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी।
जांच एजेंसियों के मुताबिक, शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया था कि इस घोटाले से करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई, जो कथित तौर पर घोटाले से जुड़े लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चैतन्य बघेल लगभग 168 दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद जेल से बाहर आएंगे। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
