रायपुर, 02 जनवरी।
अग्रवाल समाज और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद अमित बघेल को शुक्रवार को एक बार फिर रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने अमित बघेल को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं, उनके खिलाफ दर्ज अन्य मामलों में 12 जनवरी को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार अमित बघेल के खिलाफ भिलाई, छिंदवाड़ा और बेंगलुरु में भी अलग-अलग प्रकरणों में एफआईआर दर्ज की गई है। इन तीनों स्थानों से एफआईआर की प्रतियां मिलने के बाद पुलिस ने अदालत से अनुमति लेकर संबंधित मामलों में भी उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की है।
अग्रवाल समाज की ओर से अमित बघेल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए छह बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। आपत्तिकर्ता अशोक कुमार अग्रवाल ने अदालत में कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज गंभीर अपराधों को देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। इसके अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बाद में प्रतिमा को पुनः स्थापित किया गया।
पुलिस ने अगले दिन सुबह राम मंदिर के पास से एक मानसिक रोगी आरोपी को प्रतिमा तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, इसी प्रदर्शन के दौरान अमित बघेल द्वारा अग्रवाल समाज और सिंधी समाज पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विवाद गहराया। इसके बाद सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।
इस मामले को लेकर देश के कई शहरों में अग्रवाल और सिंधी समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिला और अलग-अलग स्थानों पर अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।
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