दुर्ग, 14 जनवरी (दुर्ग भिलाई अपडेट)। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही लगातार मौतों और घायलों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों को पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन न देने का आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार, जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों या सवारों को पेट्रोल देने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, इस आदेश में मेडिकल इमरजेंसी, आकस्मिक सेवा से जुड़े वाहन और धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों को छूट दी गई है।
प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का स्पष्ट और सुस्पष्ट बोर्ड या पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाएं। आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिसम्मत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनहित और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश एकपक्षीय रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत जारी किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने व्यवहारिक स्तर पर नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए यह कठोर और प्रभावी कदम उठाया है।
