नई दिल्ली, 25 जनवरी (दुर्ग भिलाई अपडेट)।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को विशेष माफी देने का निर्णय लिया है। इस माफी का लाभ 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग कैदियों एवं महिला कैदियों को दिया जाएगा, जिससे उनकी सजा की अवधि में कटौती होगी।
सरकारी आदेश के अनुसार एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा काट रहे दोषसिद्ध कैदी इस छूट के पात्र होंगे। इसके साथ ही परोल पर चल रहे कैदियों को भी इस विशेष माफी का लाभ मिलेगा। हालांकि हत्या, अदालत की अवमानना, आर्थिक अपराध तथा अन्य गंभीर मामलों में दोषी कैदियों को इस छूट से बाहर रखा गया है।
यह माफी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 473 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दी जा रही है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह निर्णय केवल दिल्ली के आपराधिक न्यायालयों से सजा पाए दोषसिद्ध कैदियों पर लागू होगा।
सजा की अवधि के आधार पर माफी की अवधि तय की गई है। 10 वर्ष से अधिक की सजा पर 90 दिन, 5 से 10 वर्ष तक की सजा पर 60 दिन, 1 से 5 वर्ष तक की सजा पर 30 दिन तथा एक वर्ष तक की सजा वाले कैदियों को 20 दिन की विशेष छूट दी जाएगी।
